आजमगढ़। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 (20) तथा उप्र नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-7 (त्र) में दी गई व्यवस्था के अनुसार नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमांतर्गत उपरोक्त शवों के अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराया जाए। अंतिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इस दौरान होने वाले व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों व राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा।