तरवां के मजदूर हत्याकांड में मंगलवार को माफिया मुख्तार की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। कारण एक वकील की हादसे में मौत के बाद वकीलों के कार्य से विरत रहना था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जून निर्धारित की है। तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला में सड़क ठेके के विवाद में मुख्तार समर्थकों ने ठेकेदार पर 2014 में फायरिंग की थी। जिसमें ठेकेदार तो बाल-बाल बच गया था लेकिन दो मजदूर घायल हुए थे। जिसमें एक की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ठेकेदार ने तरवां थाने में मुख्तार समेत उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को इस मामले में माफिया की पेशी थी। इस बीच एक अधिवक्ता सुनील कुमार की सड़क हादसे में मौत के चलते दीवानी बार के अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। ऐसे में कोर्ट नहीं बैठी और माफिया की पेशी भी नहीं हुई। न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 जून निर्धारित कर दी।