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Azamgarh News: किशोरी अपहरण कांड में माहुल चेयरमैन दोष मुक्त

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अहरौला/अंबारी। नगर पंचायत माहुल के खिलाफ अहरौला थाने में एक महिला ने किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पाक्सो कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया है। इससे चेयरमैन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 22 जुलाई 2023 को दीदारगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने अहरौला थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीया पुत्री को 17 जुलाई को फूलपुर के लाहीडीह गांव निवासी अब्दुर्रहमान उर्फ चुन्नू भगा ले गया है। इसके बाद उसे नगर पंचायत माहुल के चेयरमैन लियाकत अली के घर में जबरन कैद कर रखा गया है। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस ने अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर चेयरमैन की तलाश में जुटी थी। वहीं, चेयरमैन फरार हो गए थे। मामला जिला पाक्सो कोर्ट में पहुंचा, जहां किशोरी की मां ने बयान से पलटते हुए कहा कि उसने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया है। अहरौला पुलिस ने पहले से लिखी हुई तहरीर पर जबरन उसका अंगूठा लगवा लिया, जिसके आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद चेयरमैन ने हाईकोर्ट से विवेचना-गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश ले लिया। इसके बाद मामला पाक्सो कोर्ट पहुंचा तो किशोरी का 164 में बयान आदि का परीक्षण किया गया। इसके बाद अदालत ने चेयरमैन को चेयरमैन को दोषमुक्त करार दिया। वहीं, दूसरे अभियुक्त अब्दुर्रहमान पर मुकदमा चलता रहेगा। न्यायालय से चेयरमैन को दोषमुक्त किए जाने की जानकारी होते ही समर्थकाें में खुशी व्याप्त हो गई है।
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