आजमगढ़। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नगर पंचायत महराजगंज के अधिशासी अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने जिला कोषाधिकारी को आदेश दिया है कि अर्थदंड की वसूली होने तक संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जाए। ये मामला नगर पंचायत क्षेत्र स्थित भैरो बाबा मंदिर परिसर में कराए गए सुंदरीकरण एवं विकास कार्यों से संबंधित सूचनाओं का है। अपीलकर्ता जितेंद्र मौर्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन कई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर जितेंद्र मौर्य ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने ईओ महराजगंज को कई बार सुनवाई का मौका दिया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में आयोग ने पाया कि पहले भी कई बार सूचना उपलब्ध कराने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। इसे अधिनियम की भावना के विपरीत मानते हुए आयोग ने अर्थदंड लगाया। आयोग ने अधिशासी अधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए 20 अगस्त को अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर मांगी गई सूचना एवं लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम से भी इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है।