जिस पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। विशेष लोक अभियोजक लालबहादुर सिंह, शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा ने बताया कि कोर्ट द्वारा 83 की कार्रवाई के बाद फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
वर्तमान में दोनों अभियुक्त जेल में है। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट जैनेंद्र पांडेय ने बृहस्पतिवार को रिजवान व विजय को भी सीपू हत्याकांड में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया।