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Azamgarh News: अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की कैद

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आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के जज रामनरायन ने बुधवार को सुनाया।
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अभियोजन कथानक के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 दिसंबर 2018 को राजू पुत्र अतवारू ने गांव की 15 वर्षीया किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। बाद में पुलिस के दबाव के चलते 30 दिसंबर को पीड़िता को गांव के सीवान में छोड़ दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी राजू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राजू को दोषी पाया। उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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