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Azamgarh News: कोर्ट के आदेश पर केसी राय की 10 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

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अजमतपुर कोडर ​स्थित केसी के मकान को कुर्क करती पुलिस और राजस्व टीम। संवाद
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आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने रविवार को कोडर अजमतपुर गांव में गैंगस्टर, भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय की 10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना के दौरान पता चला कि केसी राय ने फर्जी खतौनी, जमीन के नाम पर ठगी, गैंगस्टर गतिविधियों तथा अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से साल 2012 में ग्राम कोडर अजमतपुर में भूमि खरीदकर भवन का निर्माण कराया था। समय-समय पर भवन का पुनर्निर्माण भी अपराध से अर्जित धन से कराया गया। उक्त भवन गैंग के सदस्यों का जमावड़ा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। राजस्व विभाग की ओर से भूमि तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से भवन का मूल्यांकन किए जाने के बाद इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। विवेचक निरीक्षक रफी आलम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया। तहसीलदार को कार्रवाई के लिए प्रशासक नियुक्त किया। केसी राय वर्तमान में अंबेडकरनगर जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, ठगी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 16 से ज्यादा प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
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