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Azamgarh News: 45 लीटर मिलावटी शराब बरामद होने के मामले में दोषी महिला पर कोर्ट ने लगाया पांच हजार का जुर्माना

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आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में साल 2010 में दर्ज मिलावटी शराब बरामद होने के मामले में अदालत ने महिला आरोपी पूनम सोनकर निवासी गुजरपार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (10 दिन) के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। छह अगस्त 2010 को तत्कालीन उपनिरीक्षक एसएन त्रिपाठी ने मुबारकपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि चेकिंग के दौरान गुजरपार निवासी पूनम सोनकर के कब्जे से 45 लीटर मिलावटी शराब बरामद की गई थी। मामले में पुलिस ने महिला आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को एएसजे/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट संख्या-1 अजय कुमार शाही ने आरोपी पूनम सोनकर को दोषी पाया। संवाद
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