आजमगढ़। एसीजेएम-10 कोर्ट ने मारपीट और गाली-गलौज देने के मामले में दोरी करार देते हुए मातनपुर थाना कंधरापुर निवासी सत्येंद्र यादव को न्यायालय उठने तक की सजा व 900 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 12 जनवरी 2007 को मातनपुर निवासी अजीज अहमद ने थाने में तहरीर देकर सत्येंद्र यादव पर मारपीट व गाली-गलौज लगाने का आरोप लगाया था। कोर्ट में आरोपी के जुर्म स्वीकृति के आधार पर फैसला सुनाया गया। संवाद