लोगों को अब दो महीने में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। नहीं तो एक जुलाई से मोटा चालान कटवाना पड़ेगा। परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। जिले में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था। साथ ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने की हिदायत दी गई थी। हालांकि बीच में कोरोना महामारी ने दस्तक दे थी। ऐसे में यह काम अधर में रह गया था। कई बार विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तिथि बढ़ा चुका है। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार ने बताया कि हर हाल में सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। यदि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े गए तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।