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18 से 20 जून तक एब्सेंट मतदाताओं से होगी मतदान की कार्रवाई

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आजमगढ़। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि एबसेंट वोटर्स (बुजुर्ग, दिव्यांग व कोरोना पीड़ित ) को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर-घर जाकर मतदान कराए जाने की सुविधा देने का दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जनपद में अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर-घर जाकर मतदान कराए जाने की कार्रवाई 18 जून से 20 जून तक सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक संपन्न करायी जाएगी।मतदान कराने के लिए नियुक्त किए गए मतदान पार्टियों के साथ सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की जानी है।आजमगढ़ लोक सभा क्षेत्र के अनुपस्थित मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए विधान सभा गोपालुपर के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 7, जिसमें 80 प्लस वोटर की संख्या 77, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 14, विधान सभा सगड़ी के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 7, जिसमें 80 प्लस वोटर की संख्या 84, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 21, विधान सभा मुबारकपुर के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 5, जिसमें 80 प्लस वोटर की संख्या 131, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 32, विधान सभा आजमगढ़ के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 5, जिसमें 80 प्लस वोटर की संख्या 150, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 22 एवं विधान सभा मेंहनगर के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 3, जिसमें 80 प्लस वोटर की संख्या 54, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6, इस प्रकार पांचों विधान सभा के तहत अनुपस्थित मतदाताओं को मतदान कराने के लिए मतदान पार्टियों की संख्या 27, 80 प्लस वोटरों की संख्या 496 एवं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 95 है।
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