धोखाधड़ी किए जाने के एक मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी पर मठ की सम्पत्ति हड़पने में साधु का सहयोग किए जाने का आरोप है। पुलिस की विवेचना के दौरान आरोपी का नाम प्रकाश में आया था। मुकदमे के अनुसार, गंभीरपुर थाना के भवतर चक भवतर सराय पल्टू के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर संबंधित थाना पुलिस ने 17 जनवरी 2023 को मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया गया है कि जिला जौनपुर थाना खुटहन ग्राम भटपुरा निवासी कल्पदेव यादव फर्जी साधु बनकर मठ पर आया और मठ के पुजारी ज्ञानदास को विश्वास में लेकर सरकारी अभिलोखों में हेराफेरी कर अपना नाम दर्ज कराया। लाखों की संपत्ति भी अपने नाम करा ली। इस कार्य में ब्लाक ठेकमा हनुमान तिराहा अक्सा व ड्रेस कोड थाना बरदह ने फर्जी साधु द्वारा खोले खाता में सहयोग किया था। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश संदीप शुक्ला ने सुनवाई के बाद आरोपी अदनान की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी ने पैरवी की थी।