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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को पांच साल की सजा

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आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के बैरीडांड़ निवासी राजेंद्र की गांव के ही हरिश्चंद्र से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण हरिश्चंद्र और छह नाबालिग लड़कों ने आठ जून 2013 की शाम लगभग चार बजे वादी राजेंद्र के साले के बेटे सुरेंद्र को बुरी तरह से पीट दिया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 जून को इलाज के दौरान घायल सुरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद हरिश्चंद्र के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, शिवाश्रय राय, आनंद सिंह ने 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने हरिश्चंद्र को दोषी पाया।
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