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Azamgarh News: दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

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आजमगढ़। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो राम नरायन की अदालत से शनिवार को सजा का निर्धारण किया। एक दोषी को पांच साल और दूसरे को एक माह कैद की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मार्च 2017 को दिन में 11 बजे नाबालिग किशोरी घर में अकेली थी। तभी गांव का ही विक्की पुत्र राम शब्द घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर विक्की वहां से भाग गया। पीड़िता के घर वाले जब विक्की के घर पर उलाहना देने गए। तब विक्की के चाचा राम अजोर ने पीड़िता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाए गए विक्की को 5 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे अभियुक्त राम अजोर को एक महीने की कैद और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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