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Azamgarh News: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की कैद

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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शुक्रवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने सुनाई।
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मुकदमे के अनुसार, निजामाबाद थाना क्षेत्र के नादौली निवासी छोटेलाल की पुत्री रेनू की शादी 2000 में सिधारी थाना के बरामदपुर गांव निवासी चंद्रिका के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज को लेकर उसे चंद्रिका प्रताड़ित करता था। इसी को लेकर 23 दिसंबर 2010 की रात रेनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय ने छोटेलाल समेत कुल छह गवाहों को पेश कर अपने तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विवाहिता की आरोपी पति को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया। संवाद
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