ठेकमा। बाजार में संचालित आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर के पंजीकरण की वैधता 30 अप्रैल 2019 को समाप्त होने के बाद उसके संचालक राजेश यादव द्वारा उसके नवीनीकरण के लिए फर्जी प्रमाणपत्र सीएमओ कार्यालय में प्रस्तुत किए गए। मामले में सात जून 2024 को डायग्नोस्टिक सेेंटर को सील कर दिया गया। वहीं ठेकमा स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बरदह थाने में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।
तहरीर में चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर, ठेकमा के पंजीकरण की वैधता 30 अपैल 2019 को समाप्त हो गई थी। डायग्नोस्टिक सेन्टर के संचालक लालगंज विकास खंड के गोपालपुर गांव निवासी राजेश यादव चार जुलाई 2023 को सीएमओ के समक्ष डा. निशीत कुमार सिन्हा के शपथ पत्र, मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की छाया प्रतियां डा. सिन्हा के स्वहस्ताक्षरित प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत की गई।
सीएमओ ने एक जून को इसकी जांच की तो डॉ. निशीत कुमार सिन्हा संचालक राजेश यादव को कोई भी शपथ पत्र और अभिलेख देने से इन्कार कर दिया। इस पर सात जून 2024 को सीएमओ के आदेश पर डा. अरविन्द चौधरी, एसीएमओ एवं मेरे द्वारा आयुष डायग्नोस्टिक सेन्टर, ठेकमा की जांच की गई। जांच में डायग्नोस्टिक सेन्टर पंजीकरण का नवीनीकरण न होने के बावजूद अवैध ढंग से संचालित पाया गया। जिस पर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया। इस मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा के प्रभरी चिकित्साधिकारी डा. जैनेंद्र कुमार मिश्र द्वारा दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए बरदह थाने में तहरीर दी है।