फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज लोभी पति को 14 वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक शिवचंद की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी पाते हुए बुधवार को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमे के अनुसार जनपद अंबेडकर नगर,थाना-राजेसुल्तानपुर के बलरामपुर गांव निवासी शिव कुमार की भतीजी नीलम की शादी शहर थाना कोतवाली के कुर्मीटोला मुहल्ला निवासी विनोद पुत्र कन्हैया के साथ वर्ष 2007 में आठ मार्च को हुई थी। शादी के बाद विवाहिता जब अपने ससुराल गई तो ससुराल के लोग एक लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी होते न देख ससुरालजनों ने विवाहिता नीलम को समय-समय पर प्रताड़ित करते थे। इस बीच 25 मार्च 2011 को मृतका के चाचा शिव कुमार को पता चला कि विवाहिता नीलम को उसके घर वाले जलाकर मारने की कोशिश किए है और उसे सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 30 मार्च 2011 को नीलम की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति विनोद पुत्र कन्हैया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने इस मुकदमे के वादी शिव कुमार समेत कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया और अपने तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद दहेज लोभी आरोपी पति को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें