प्रदेश में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से नगरीय निकायों के सभी पदों के निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू हो गई है। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज ने दी।उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 द्वितीय चरण में संपन्न होगा। प्रश्नगत नगर निकाय निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 अप्रैल यानी आज सोमवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि उक्त बैठक में वह स्वयं प्रतिभाग करें। साथ ही अपने अधिकृत प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करें।