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डीएम ने समस्त कार्यालयों से मांगी मृत कार्मिकों की सूचना

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डीएम राजेश कुुमार ने समस्त विभागों को पत्र जारी कर कार्यालयाध्यक्षों से पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से संक्रमण से जान गवाने वाले कार्मिकों के संबंध में सूचना मांगी है। डीएम ने बताया कि सामान्य निर्वाचन 2021 में लगे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी पर मृत्यु व घायल होने की दशा में शासन द्वारा मुआवजे की धनराशि नियत की गई गई है। शासन द्वारा इस धनराशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। साथ ही पात्रता अर्हता में बदलाव किया है। अब कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजेन, आरटीपीसीआर पाजीटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और सीटी स्कैन में कोविड-19 का इंफेक्शन होना मान्य होगा। ऐसे मरीजों का कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड से मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। इस श्रेणी के प्रकरण केे 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में मुआवजा भुगतान के लिए पात्र माना जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचना एक सप्ताह के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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