आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के 306 मृत बकाएदारों के आश्रितों के लिए शासन की तरफ से ऋण मोचन योजना 2023 लागू किया गया है। अलग- अलग तीन श्रेणियों मे बांट कर पात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। बैंक द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 306 बकाएदारों को इसका लाभ मिलेगा।
जिले में बैंक की लालगंज, आजमगढ़, फूलपुर, सगड़ी, मेंहनगर, फरिहा और बूढ़नपुर में शाखाएं संचालित होती हैं। बैंक से किसानों को खेती, पशुपालन आदि के लिए ऋण दिया जाता है। सातों शाखाओं में 306 ऐसे बकाएदार हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इन पर बैंक का 752.75 लाख रुपए ऋण बकाया है। जिसका ब्याज 356.62 लाख हो गया है। अधिक ब्याज हो जाने के कारण मृत बकाएदारों के आश्रित चाहकर भी बैंक का ऋण नहीं चुकता कर पा रहे हैं। ऋण के बोझ तले दबे बकाएदारों के आश्रितों को राहत देने के लिए शासन की तरफ से ऋण मोचन योजना लागू की गई है। इसका लाभ उठाकर बकाएदारों के आश्रित ब्याज में छूट हासिल कर सकेंगे। बैंक के अधिकारी बकाएदारों की सूची बनाकर उनके आश्रितों से संपर्क कर योजना की जानकारी देंगे और इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित भी करेंगे।
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ऋण माफी के पात्र ब्याज में छूट
- 31 मार्च 2003 तक या इससे पहले लिए गए ऋण पर - 100 फीसदी
- एक अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक लिए गए ऋण पर - 75 फीसदी-
-एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2023 तक लिए गए ऋण पर - 50 फीसदी
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शाखा नाम- पात्र ऋणी- बकाया - ब्याज
आजमगढ़- 16- 35.26- 17.39
लालगंज- 61- 159.07- 83.80
फूलपुर- 25- 33.36- 17.40
सगड़ी- 50- 219.60- 86.90
मेंहनगर- 120- 132.92- 113.94
फरिहा- 20- 48.70- 25.17
बूढ़नपुर- 14- 23.84- 12.02
योग- 306- 752.75- 356.62
नोट- बकाया और ब्याज की धनराशि लाख में है।
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बैंक का ऋण चुकता न कर पाने वाले मृतक बकाएदारों के आश्रितों के लिए शासन की तरफ से ऋण मोचन योजना लागू किया गया है। पात्रों को तीन श्रेणी में बांट कर योजना का लाभ दिया जाना है। बैंक की तरफ से ऐसे बकाएदारों की सूची तैयार कर ली गई है।
- बृजेश वर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक उप्र सहकारी ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड।