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मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

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आजमगढ़(ब्यूरो)। मारपीट के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपितों में एक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। गुरुवार को यह सजा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 12 अवधेश कुमार सिंह यादव की अदालत ने सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी रग्घू को बरी कर दिया। जब कि एक आरोपी रमेश को मुकदमा कार्रवाई के पूर्व मृत्यु हो चुकी थी।
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घटना जीयनपुर थाना के धहरौरा गांव की है। धहरौरा गांव निवासी अल्ताफ पुत्र सिराजु ने 12 दिसंबर 1989 को स्थानीय थाना में गांव के तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप था कि गांव का जैनुल आब्दीन एक मुकदमे की पैरवी करता था। जिसको लेकर आरोपी रंजीश रखते थे। इसी मामले को लेकर घटना की दोपहर लगभग एक बजे आरोपी भग्गू और रग्घू पुत्रगण संतू पासी एवं रमेश पुत्र मंगल पासी उसे देखकर भलाबुरा कहने लगे। मना करने पर आरोपियों ने उसे हंसिया से मारापीटा। जिसमें जैनुल आब्दीन बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले में जीयनपुर थाना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण शर्मा ने तीन गवाहों को बतौर साक्षी पेश किया। गवाहों में अब्दुल वहीद, मोहम्मद अल्ताफ और औरंगजेब शामिल थे।अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद नामजद आरोपी भग्गू को मारपीट का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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