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दुष्कर्मी को आठ वर्ष की कैद

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आजमगढ़। दुष्कर्म के जुर्म में अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आठ वर्ष के कैद की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मंगलवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई। अर्थदंड की राशि को जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र की है। मुकदमे के अनुसार पीड़िता 12 मार्च 2015 की दोपहर लगभग एक बजे घर से शौच करने के लिए बाहर निकली। समय से घर वापस न लौटने पर उसके घर वाले उसकी खोजते हुए एक गन्ने के खेत के पास पहुंचे तो चीख की आवाज सुनकर खेत में घुसे। दुष्कर्मी ने पीड़िता के परिवार वालों देखकर भागने का प्रयास किया। लेकिन लोगों के सहयोग से कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हिसामुद्दीनपुर गांव निवासी आरोपी रामजीत उर्फ नाटे पुत्र जगतु गौड़ को पकड़कर स्थानीय थाना क्षेत्र की पुलिस को सौप दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने वादी मुकदमा, पीड़िता, डा. मधु, विवेचक सुरेंद्र वर्मा, एसआई बृजेश कुमार यादव, कास्टेबुल विन्ध्याचल मौर्य सहित कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद दुष्कर्म के जुर्म का दोषी पाते हुए अदालत ने उक्त सजा का निर्धारण किया।
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