आजमगढ़। सगड़ी तहसील के ग्राम हैदराबाद में बंजर, ताल और बांध की .253 डिसमिल जमीन पर लेखपाल और कानूनगो की सहायता से अपने दर्ज करा ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। मामले की शिकायत ग्राम प्रधान की ओर से जिलाधिकारी कोर्ट में की गई थी। जिलाधिकारी ने जमीन को एसडीएम सगड़ी को उक्त जमीन कब्जा कर उसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसओसी चकबंदी के निर्देशित किया है कि जमीन पर कब्जा कराने में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभार्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए
ग्राम प्रधान हैदराबाद की ओर से शिकायत की गई थी कि ग्राम समाज की गाटा संख्या 2463, 2301, 1565, 2461, 2244, 2843, 2807, 2572, 2464, 320, 2950, 2840, 1735 आदि जमीन पर चकबंदी लेखपाल आनंद गौतम और कानूनगो रामेश्वर त्यागी की मदद से ज्ञान सिंह, मान सिंह, तारकेश्वर पुत्रगण गमुना, गीता देवी पत्नी नरसिंह, जमुना पुत्र शिवजन निवासी हैदराबाद ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया है। जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने जमीन के फर्जी इंद्राज को निरस्त कर ग्रामसभा की जमीन को संरक्षित करने की मांग की थी। मामले की जांच एसओसी (बंदोबस्त अधिकारी) चकबंदी से कराई गई। जांच रिपोर्ट में गाटा संख्या 2950, 2600, 2840, 2807, 2464, 1735 की .253 डिसमिल जमीन बंजर, ताल और गढ़वल बांध की निकली। उन्होंने जांच रिपोर्ट में वतर्मान काश्तकारों की ओर से अवैध कब्जे की पुष्टकी। शेष गाटों का इंद्राज वर्तमान अभिलेखों के अनुसार सही पाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ओपी राजभर की ओर से फर्जी इंद्राज को निरस्त करने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने तर्कों को सुनने के बाद टा संख्या 2950, 2600, 2840, 2807, 2464, 1735 की .253 डिसमिल जमीन को पूर्ववत अंकित करने के आदेश जारी किए। बंदोबस्त अधिकारी को सरकारी अभिलेखों में अमल दरामद कराने को कहा। एसडीएम सगड़ी को उक्त जमीन कब्जा कर उसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
हाईस्कूल की जमीन पर किया था कब्जा, अब होगी एफआईआर
आमजगढ़। मार्टीनगंज तहसील के बनगांव में हाईस्कूल की अबादी के नाम दर्ज ग्राम सभा की 24.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी की मिलीभगत से इसे अपने नाम कराने के मामले में जिलाधिकारी ने जमीन को पूर्व भी भांति ग्रामसभा में अंकित कराने के निर्देश दिए। साथ ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को जमीन निजी संस्था के नाम करने वाले तत्कालीन अधिकारियों-कर्मचारियों और लाभार्थी पर एफआईआर करन का आदेश दिए।
प्रधान बनगांव ने जिलाकारी कोर्ट में निगरानी दाखिल की थी। बताया था कि गाटा संख्या 2705 की 24.86 एकड़ ग्राम सभा की जमीन आधार खतौनी 1362 में हाईस्कूल के नाम दर्ज है। वेदपाल सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया है। 24 जुलाई 2009 को तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी ने नियम विरुद्ध तरीके से इसे वेदपाल सिंह के कृषक विद्यालय इंटरमीडिएट कालेज सर्वोदयनगर मार्टीनगंज के नाम पर दिया। प्रधान ने जिलाधिकारी से जमीन को पूर्व की भांति हाईस्कूल के नाम दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चकबंदी न्यायालय को इसे निजी नाम पर दर्ज करने के अधिकार ही नहीं है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ओपी राजभर ने इसे पूर्ववत कायम करने के निर्देश दिए। वहीं, विपक्ष वकील ने इसका विरोध किया। जिलाधिकारी ने निगरानी को स्वीकार करते हुए बंदोबस्त अधिकारी की ओर से 009 में दिए गए आदेश के निरस्त कर दिया। गाटा संख्या 2705 की 24.86 एकड़ जमीन का इंद्राज पूर्ववत हाइस्कूल के नाम अंकित करने के निर्देश दिए। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को जमीन निजी संस्था के नाम करने वाले तत्कालीन अधिकारियों-कर्मचारियों और लाभार्थी पर एफआईआर करने का आदेश दिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा।