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शिक्षक नेता की जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल

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आजमगढ़। बोर्ड की कापियों में हेराफेरी के मामले में घिरे एसकेपी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य और शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण किए। कोर्ट ने इनके जुर्म को संगीन मानते हुए इनकी जमानत अर्जी को खारित करते हुए जेल भेज दिया। बताते चलें कि शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह द्वारा 2009 में बोर्ड परीक्षा की काफियों में हेरा-फेरी की गई थी। इस मामले में उन्हें 2013 में जिला सत्र न्यायालय में आत्म समर्पण का आदेश हुआ था। लेकिन नरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट से इस आदेश पर स्टे ले लिया। इसके बाद से इस मामले की सुनवाई होती रही। चार जनवरी 2019 को हाईकोर्ट ने इनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्टे को निरस्त कर दिया और उन्हें जिला सत्र न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया। कोई रास्ता न मिलने पर शिक्षक नेता ने बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत की अर्जी लगाई। लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने इनके प्रकरण की गंभीरता और उनकी संलिप्तता को देखते हुए जमानत अर्जी को निरस्त करते हुए भादवि की धारा 409 के तहत जेल भेज दिया।
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