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मारपीट के आरोपी को एक वर्ष की जेल

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आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के चार आरोपियों में एक को दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद के साथ एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। जब कि इसी मामले के दो अन्य आरोपी रमजान और इकबाल की मुकदमा कार्रवाई के दौरान मौत हो चुकी थी और मुजीबुर्रहमान के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। इस मामले में मुबारकपुर थाना के सठियांव निवासी गंगाधर पांडेय ने 19 नवंबर1990 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि रमजान से उसका नादखूंटा को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी को लेकर घटना के दिन जब वह अपनी गाय बांधने नांद पर गया तो रमजान और उसके लड़के इकबाल, पप्पू और मुजीबुर्रहमान ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमें का वादी गंगाधर, तारा देवी, रामधनी राम, राजेश कुमार, डा. एनके जायसवाल, पैरोकार रामकिशुन बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित हुए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपी पप्पू को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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