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पूर्व विधायक समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

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आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक समेत दो की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों आरोपियों पर अवैध रुप से शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप है। घटना 21 सितंबर 2018 की है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज विमलेश मौर्य ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि घटना के दिन प्रभारी निरीक्षक थाने पर ही मौजूद थे। एसओजी प्रभारी राजेश उपाध्याय ने सूचना दी कि बिलरियागंज में नकली अपमिश्रित शराब पकड़ी गई है। यह शराब कप्तानगंज थाना क्षेत्र पीपरिया स्थित रामनयन स्मारक महाविद्यालय में तैयार की गई है। इसकी जानकारी होने पर आबकारी निरीक्षक सुशील कुमार की टीम के साथ पुलिस ने महाविद्यालय पर छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध रुप से तैयार की हुई शराब को बरामद किया। इस मामले में अदालत ने अहिरौला थाना के डिवनियां गांव निवासी पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ मिश्र पुत्र स्व. रामनयन मिश्र और श्री यादव उर्फ श्रीचंद्र पुत्र बेकारु की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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