फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा और एक हजार का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। मारपीट के एक मामले में सीजेएम कोर्ट नंबर 12 ने एक आरोपी को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में आठ मार्च 2002 को जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में खेत पर जाते समय बदरूज्जमा पुत्र अब्दुल रहीम को गांव के ही महिउद्दीन पुत्र अयूब और सलाहुद्दीन पुत्र मोहिउद्दीन ने बल्लम मारकर घायल कर दिया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट नंबर 12 अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलाहुद्दीन को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि मुकदमे में फैसला आने से पूर्व ही दूसरे आरोपी मोहिउद्दीन की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें