आजमगढ़। मारपीट के एक मामले में सीजेएम कोर्ट नंबर 12 ने एक आरोपी को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में आठ मार्च 2002 को जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में खेत पर जाते समय बदरूज्जमा पुत्र अब्दुल रहीम को गांव के ही महिउद्दीन पुत्र अयूब और सलाहुद्दीन पुत्र मोहिउद्दीन ने बल्लम मारकर घायल कर दिया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट नंबर 12 अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलाहुद्दीन को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि मुकदमे में फैसला आने से पूर्व ही दूसरे आरोपी मोहिउद्दीन की मौत हो गई।