आजमगढ़। सिधारी थाने के प्रभारी निरीक्षक एवं फूलपुर कोतवाली के पूर्व कोतवाल रमायन सिंह और काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक दुर्वासा के शाखा प्रबंधक फूलचंद्र के विरुद्ध गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर फूलपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें भारतीय मुद्रा के अपमान, धमकी देने का आरोप है। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक दुर्वासा के शाखा प्रबंधक फूलचंद और फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रमायन सिंह के खिलाफ फूलपुर कोतवाली में अहरौला थाना क्षेत्र के भिमलपट्टी गांव निवासी दिलीप ने शिकायत की थी कि 22 दिसंबर 2017 को काफी सिक्के लेकर वह बैंक में जमा करने पहुंचा। भारी संख्या में सिक्का देख शाखा प्रबंधक फूलचंद ने जमा करने से ना केवल इंकार कर दिया, बल्कि डांटकर शाखा से बाहर निकलवा दिया। साथ ही दोबारा सिक्का लेकर न आने की चेतावनी दी। बैंक में रुपये जमा न होने पर दिलीप 23 दिसंबर 2017 को डीएम से शिकायत की। डीएम ने प्रभारी निरीक्षक रमायन सिंह को रुपये जमा कराने का आदेश दिया। डीएम के आदेश देने के बाद भी रमायन सिंह ने रुचि नहीं ली। थक हार का 24 जुलाई 2018 को दिलीप ने अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह इस प्रकरण को भारतीय मुद्रा से संबंधित देशद्रोह की श्रेणी में पाते हुए फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रामायण सिंह और शाखा प्रबंधक फूलचंद के विरुद्ध फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। 27 अगस्त के अंक में अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मामला सुर्खियों में आने पर बैंक और पुुलिस के लोगों ने जिला जज की अदालत में अपील की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिस पर गुरुवार को केस दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच कोतवाल फूलपुर नागेश उपाध्याय को सौंपी गई है। एसपी रविशंकर छवि ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर और बैंक के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।