पुलिस ने उन्हें भी बीते साल अगस्त में न्यायालय से ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। शराब कांड समेत कई अन्य मामलों में आरोपी विधायक तब से जेल में ही हैं।
सरकारी वकील गोपाल पांडेय ने बताया कि विधायक रमाकांत यादव द्वारा माहुल जहरीली शराब कांड में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।