आजमगढ़। आठ वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए चौदह वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की प्राप्ति धनराशि का आधा हिस्सा पीड़ित बालिका को दिए जाने का आदेश हुआ है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट पारुल अजी यह सजा सुनाई। मुकदमे के अनुसार पीड़ित बालिका के भाई ने इस घटना के बावत गंभीरपुर थाने में 31मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि घटना की बीती रात गांव में बारात आई थी। मेरी बहन दरवाजे पर सो रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। जिसके चलते वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने दुराचारी व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया। बाद में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दीदारगंज थाना के गोसड़ी गांव निवासी संजय यादव पुत्र कल्लन यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान इस मुकदमे की पैरवी कर विशेष लोक अभियोजक पास्को अवधेश कुमार मिश्र ने इस मुकदमे के वादी और पीड़ित बालिका सहित कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद दुष्कर्मी संजय को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।