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Azamgarh News: 60 साल पुराने विवादित जमीन पर एडीजे का स्टे ऑर्डर

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तहसील क्षेत्र के मेहनाजपुर में बेशकीमती भूमि पर नीलामदार और बैनामेदार के बीच में लगभग छह दशक से विवाद चल रहा है। अपर जिला जज ने किसानों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले के निस्तारण तक दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। स्थगन आदेश से किसानों को काफी राहत मिली है। तहसील के मेहनाजपुर में अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ जमीन को लेकर बैनामेदार और नीलामीदारों के बीच में लगभग छह दशक से मुकदमा चल रहा है। डीएम के निर्देश पर बीते 27 सितंबर 2023 को फोर्स की मौजूदगी में एसडीएम सगड़ी ने नीलामेदार को कब्जा दिलाया था। डीएम केे आदेश के खिलाफ बैनामा लेने वालों ने राजस्व परिषद प्रयागराज और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एक सप्ताह के अंदर ही राजस्व परिषद ने डीएम के कब्जा देने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय ने भी डीएम के आदेश पर रोक लगा दी। बैनामेदार अश्वनी कुमार सिंह ने रविवार को अपर जिला जज द्वारा दिए गए आदेश की प्रमाणित कॉपी विवादित स्थल पर चस्पा की और बताया कि इस आदेश से किसान खुश हैं। क्योंकि, किसानों की जमीन गलत तरीके से नीलामदारों को कब्जा दिया गया था। अब न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा उसका अनुपालन करने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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