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मनमाना वसूली करने वाले प्राइवेट कोविड अस्पतालों पर होगी कार्रवाई

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आजमगढ़। कोरोना संक्रमण में बहुत से लोग आपदा को अवसर मानते हुए अवैध कमाई में लगे है। आक्सीजन के कालाबाजारी व एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमानी वसूली का मामला सामने ही आ चुका है तो वहीं फल, सब्जी व दवाओं में भी जम कर मनमानी की बात सिद्ध हो चुकी है। इनके अलावा प्राइवेट कोविड अस्पतालों द्वारा भी मरीजों से मनमानी वसूली की जा रही है। जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अब इन अस्पतालों की नकेल कसने की तैयारी कर लिया है। रेट निर्धारित करने के साथ ही सख्ती से पालन का भी निर्देश दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व यूपी महामारी कोविड-10 विनियमावली 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश स्वास्थ्य महकमा प्राइेवट कोविड अस्पतालों की नकेल कसने में जुट गया है। सीएमओ डॉ. एके मिश्रा ने बताया कि जनपद में महामारी की परिस्थितियां अभी भी चल रही हैं। हमारी कोशिश लगातार स्थिति को सामान्य करने की है। परंतु अभी भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से मरीजों के संक्रमित हो करके जिला मुख्यालय स्थित हमारे निजी कोविड अस्पतालों पर आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में जनपद में तीन प्राइवेट कोविड चिकित्सालयों को अधिगृहित किया गया है। जिनमें दो प्राइवेट चिकित्सालय एनएबीएच के तहत पंजीकृत है। इसमें लाइफ लाइन व वेदांता शामिल है। वहीं एक अन्य प्राइेवट अस्पताल रमा नॉन एनएबीएच के रुप में अधिग्रहित है। उन्होंने बताया कि इन प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क एनएबीएच द्वारा निर्धारित दर पर ही लिया जा सकता है। जिले के लिए आईसोलेशन वार्ड के साथ बेड और आक्सीजन प्रतिदिन 6000 रूपया है, जिसमें दो हजार रुपये पीपीई किट के भी शामिल है। आईसीयू बेड आक्सीजन सहित बिना वेंटिलेटर के 9000 रूपया प्रतिदिन निर्धारित है, इसमें भी दो हजार पीपीई किट का शामिल है। इसके अलावा आईसीयू आक्सीजन वेंटिलेटर सहित 10,800 प्रतिदिन निर्धारित है। इसमें भी दो हजार रुपये पीपीई किट के शामिल है। उन्होंने बताया कि नॉन एनएबीएच में चिन्हित अस्पताल रमा हास्पीटल में आईसोलेशन बेड सिफ़ॱर आक्सीजन सहित 4800 रूपया निर्धारित है। इसमें 1200 रुपये पीपीई किट का भी शामिल है। आईसीयू आक्सीजन बिना वेंटिलेटर के 7800 रूपया, जिसमें दो हजार रुपये पीपीई किट का है। वहीं आईसीयू वेंटिलेटर सहित 9000 रूपया जिनमें दो हजार पीपीई किट का शामिल है, निर्धारित किया गया है। तीनों अस्पतालों को नए सिरे से रेट सूची भेज कर अनुपालन का निर्देश दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि यदि कोई भी प्राइेवट कोविड अस्पताल इसके इतर वसूली करता है तो इसकी सूचना जिलाधिकारी के निगरानी में बनाए गये कंट्रोल रूम के नंबर 05462- 356039 , 356040 , 356041, 356044 पर तत्काल शिकायत कर अवगत कराएं, जिसे संबंधित चिकित्सालय पर वैधानिक कार्यवाही की जा सके । उन्होंने सभी कोविड चिकित्सालय के प्रबंधकों को आगाह किया कि इस महामारी के वक्त हम सभी का दायित्व है कि मरीज को हर संभव मदद करते हुए उसको राहत देने का प्रयास करे यही हमारी नैतिकता भी है और वक्त की जरूरत भी इसमें किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता या फिर वसूली की शिकायत मिलती है तो कार्यवाही तय है ।
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