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Azamgarh News: यूरिया के साथ अन्य रासायनिक उर्वरक खरीदने को बाध्य तो लाइसेंस होगा निरस्त

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आजमगढ़। प्रदाता कंपनियां किसी भी कीमत पर यूरिया विक्रेताओं को यूरिया के साथ जिंक व अन्य रासायनिक उर्वरक बेचने के लिए बाध्य न करें। यदि यूरिया के साथ अन्य रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को बाध्य किया गया तो दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें डीएम विशाल भारद्वाज ने सोमवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कृषि विभाग, साधन सहकारी समितियों, उर्वरक थोक विक्रेता एवं प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों से कही।
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उन्होंने कहा कि सभी होलसेलर विक्रेता यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कंपनी डीलर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा तथा डीलर भी किसी भी प्रकार का दबाव किसानों पर न डालें। जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन रिपोर्ट करेंगे कि कितनी यूरिया वितरित की गई तथा कितनी अभी स्टॉक में है। किसी भी कीमत पर बाजार में यूरिया ब्लैक में न बिके तथा यूरिया के साथ कोई अन्य रासायनिक उर्वरक टैग कर किसानों को खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। सभी प्राइवेट यूरिया विक्रेता की दुकानों पर यूरिया का रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें। कृषि विभाग साधन सहकारी समिति पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें, जिसकी देख-रेख में यूरिया का वितरण कराएं। उन्होंने कहा कि यूरिया का रेट साधन सहकारी समिति एवं प्राइवेट दुकानों पर एक होने के कारण किसानों की भीड़ को देखते हुए किसानों को प्राइवेट दुकानों से क्रय करने के लिए प्रेरित करें। रिटेलर को निर्देशित किया जाए कि किसी भी कीमत पर ओवर रेटिंग, रासायनिक उत्पादों की टैगिंग न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह, एआर कोआपरेटिव, जिला गन्ना अधिकारी, थोक एवं फुटकर विक्रेता दुकानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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