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Azamgarh News: पशुवध अधिनियम के दोषी पर लगाया एक हजार का अर्थदंड

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गोवध निवारण अधिनियम के एक पुराने मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी सजा सुनाई है। थाना महराजगंज में पंजीकृत इस प्रकरण में न्यायालय एसीजेएम-11 निकिता राजन की अदालत ने दोषी बाबूराम विश्वकर्मा, निवासी समनापार, थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, 29 फरवरी 2000 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक आरके सिंह, थाना महराजगंज ने लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में उल्लेख था कि दोषी को दो पशुओं को क्रूरता पूर्वक ले जाते हुए पकड़ा गया था। इस संबंध में थाना महराजगंज पर गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
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