आजमगढ़। राज्य सूचना आयोजन ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर हरैया ब्लाक के तत्कालीन बीडीओ राजनाथ प्रसाद पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। रैदोपुर निवासी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तत्कालीन बीडीओ हरैया रहे राजनाथ प्रसाद से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। निर्धारित समय तक सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग की ओर से बीडीओ को तलब किया गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त बृजेश कुमार सिंह की ओर से जिलाधिकारी को तत्कालीन बीडीओ राजनाथ प्रसाद पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जुर्माने की राशि 25 हजार से अधिक नहीं होगी। धनराशि की कटौती बीडीओ के वेतन से करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका स्थानांतरण गैरजनपद हो गया है। अब वहां से जिलाधिकारी को जुर्माना वसूली के लिए लिखा जाएगा।