क्षेत्रीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में आइसक्रीम एवं रिफाइंड आयल में मिलावट की पुष्टि हो गई। इसे लेकर न्याय में सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बुधवार को दो कारोबारियों पर कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जान्हवीदत्त शर्मा देवखरी कंधरापुर फर्म की आईस्क्रीम एवं विजय गुप्ता पुराना चौक बिलरियागंज के प्रतिष्ठान से सैंपल लिए गए थे।आईस्क्रीम व रिफाइंड आयल का नमूना अधोमानक पाया गया जिसपर न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी।