आजमगढ़। वर्ष 2018-19 में जनपद के लिए किसान पारदर्शी योजनांतर्गत किसानों को 1800 वाट (दो एचपी) डीसी और एसी सरफेस सोलर पंप जिसकी लागत 1,24,420 और 70 फीसदी अनुदान 87,094, 3000 वॉट (तीन एचपी) डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप जिसकी लागत 1,88,600 पर 70 फीसदी अनुदान 1,32,020, तथा एसी समर्सिबल सोलर पम्प जिसकी लागत 1,84,554 पर 70 फसदी अनुदान 1,29,188 रुपये दिया जा रहा है। उप कृषि निदेशक डॉ. आरके मौर्य ने बताया कि इच्छुक किसान विभागीय की वेबसाइट पर आनलाइन मांग कर सकते है। मांग के समय 2, 3 या 5 हार्स पावर का विकल्प देना होगा। दो एचपी सरफेस सोलर पंप के लिए जल स्तर की गहराई 22 फिट और बोरिंग चार इंच, तीन एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए जलस्तर की गहराई 130 फिट तक एवं बोरिंग छह इंच व्यास का होना चाहिए। प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत पर ब्लाकवार किसानों का चयन किया जाएगा।