आजमगढ़। ज्यूडिसियल मस्जिस्ट्रेट रणविजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के आरोप में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई। घटना पवई थाना के बेलवाई गांव की है। बेलवाई गांव निवासी खोखन राम की पत्नी इंद्रावती देवी ने घटना के संबंध में छह जुलाई 2009 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि घटना की दोपहर लगभग डेढ़ बजे कर्ज के रुप में रुपया नहीं देने पर गांव कें फूलचंद पुत्र बुद्धू राम, अरविंद और रामकुमार पुत्रगण फूलचंद ने मारापीटा। इस मामले में पवई थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से घायल इंद्रावती और डा. अनिल कुमार ओझा बतौर साक्षी परीक्षित किए गए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को मारपीट का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।