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जहरीली शराबकांड में 24 जुलाई तक दर्ज कराए बयान

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आजमगढ़(ब्यूरो)। सात जुलाई को रौनापार थाना के केवटहिया में अवैध शराब के सेवन के बाद हुई लोगों की मौत की घटना के संबंध में जो भी व्यक्ति अपना लिखित व मौखिक साक्ष्य देना चाहते है तो वे 24 जुलाई तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय/कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में दर्ज करा सकते है। यह जानकारी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर इस घटना की मजिस्ट्रिीयल जांच कर रहे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीके गुप्ता ने दी। उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व सिपाही एवं थानाध्यक्ष रौनापार को बयान के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्होंने तहसीलदार सगड़ी को निर्देशित करते हुए कहा कि कि मृतकों के परिवारीजन/सगे-संबंधी को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दें।
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