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मतदाता पर्ची अवश्य लाएं अपने साथ

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आजमगढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव -2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के संबंध में निर्देश जारी किए है। इसके तहत फोटो मतदान पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के लिए जाते समय अपने साथ मतदाता पर्ची के साथ मतदाता फोटो पहचान-पत्र या आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पिक में से एक दस्तावेज अपने साथ रखें। वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य एं केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों एवं डाकघरों द्वार जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।
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