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पूर्व उपश्रमायुक्त पर लगा 50 हजार का जुर्माना

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आजमगढ़। बालश्रम विभाग के एक शिक्षक द्वारा मांगी गई जनसूचना का जवाब समय पर न देने पर उप्र सूचना आयोग ने पूर्व उपश्रमायुक्त पर दो मामलों में 25-25 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। आयोग ने उपर्युक्त आदेश के अनुपालन की आख्या तीन माह के भीतर प्रेषित करने का निर्देश दिया है। सदर तहसील के गंभीरवन गांव निवासी रामप्यारे यादव पुत्र बंशराज यादव जो पेशे से शिक्षक हैं ने उपश्रमायुक्त रामऔतार श्रीवास से विभाग से संबंधित जानकारी जनसूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। लेकिन यह सूचना उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इस जनसूचना में उन्होंने बालश्रम विद्यालयों में सूची के बाहर के लोगों की नियुक्ति, बिना अनुमति के नए विद्यालयों के संचालन और चयनित सूची के लोगों नियुक्ति न देने का कारण पूछा था। लेेकिन उपश्रमायुक्त द्वारा इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। काफी दिन बीत जाने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत उप्र सूचना आयोग से कर दी। उनकी इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए दो मामलों में आयोग ने पूर्व उपश्रमायुक्त रामऔतार श्रीवास पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उक्त आदेश के अनुपालन की आख्या तीन माह के भीतर प्रेषित करने का निर्देेश दिया है।
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