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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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आजमगढ़। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की जमानत अरजी सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पर लगभग 15वर्षीय एक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। इस मामले में दुष्कर्म के शिकार पीड़ित बालिका के पिता ने गंभीरपुर थाने के हरईरामपुर गांव निवासी आरोपी सेराज उर्फ सोनू पुत्र नूरमोहम्मद और कमरुद्दीन पुत्र बरकतुल्लाह के विरुद्ध स्थानीय थाने में 27 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन दोनों आरोपियों ने उसकी पुत्री को बहला फुसला कर शहर में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश धुव राय की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद दुष्कर्मी सेराज की जमानत अरजी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह ने पैरवी की थी।
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