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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

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चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी द्वितीय सुधाकर राय की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में पति व उसकी प्रेमिका को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी राजेश कुमार सिंह व उसकी प्रेमिका जया सिंह को सश्रम आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में हत्या जैसे कृत्य को अंजाम देने वाले दोनों दोषियों को दो माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुख्यालय के न्यायालय में दायर वाद के मुताबिक दिलीप कुमार सिंह की बहन रीता सिंह की शादी रघुनाथपुर निवासी राजेश कुमार सिंह के साथ हुई थी। राजेश मध्य प्रदेश में रहकर एक प्राइवेट सिक्यूरिटी कंपनी में कार्य करता था। इस दौरान उसका संबंध जया सिंह के साथ हो गया, जो मध्य प्रदेश में ही कार्यरत थी। कुछ दिनों बाद जया, राजेश के घर रघुनाथपुर भी आने-जाने लगी। जया सिंह के साथ संबंध के शक पर रीता सिंह का अपने पति के साथ विवाद हुआ। इसके बाद रीता ने इसकी जानकारी अपने छोटे भाई राधेश्याम सिंह को दी, जो अपनी बहन के घर पहुंचा तो उस वक्त जया व राजेश एक ही कमरे में मौजूद मिले। इसके बाद राधेश्याम व राजेश के बीच काफी गरमागरमी हुई उसी दौरान राजेश सिंह ने अपनी पत्नी रीता के भाई राधेश्याम को जान से मारने की धमकी दी। मामला बिगड़ता देख रीता ने अपने भाई को वहां से भेज दिया। अगली सुबह जब राधेश्याम अपने बहनोई के घर पहुंचा तो देखा कि बहन रीता की लाश कमरे में छत से लटक रही थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने चकिया थाने में बहनोई व उसकी प्रेमिका के खिलाफ हत्या व जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय सुधाकर राय ने दोनों आरोपियों राजेश व जया को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और 30-30 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता उदयभान ने तर्क प्रस्तुत किया।
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