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Azamgarh News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास

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किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत ने 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बृहस्पतिवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम नारायन की अदालत ने दिया।
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देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ दिसंबर 2019 की शाम लगभग सात बजे पीड़िता घर के बगल के खेत में धनिया और लहसुन की पत्ती लेने गई थी। तभी आरोपी अभिषेक उसे जबरदस्ती अरहर के खेत में उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। देर होने पर जब उसके घर वाले खोजने लगे तो वह अरहर के खेत में अचेतावस्था में पड़ी थी। होश में आने पर पीड़िता ने घटना के संबंध में अपने परिजनों को बताया। संबंधित थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी अभिषेक को दुष्कर्म का दोषी पाया।
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