अयोध्या। अयोध्या की एक विशेष अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी महिला कुसुम गौड़ को पांच साल बाद दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला बकाया बिजली बिल जमा होने और पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर सुनाया गया।
विशेष न्यायाधीश प्रतिभा नारायण की अदालत ने यह निर्णय दिया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महेश पुर गांव की निवासी कुसुम गौड़ पर 7 जुलाई 2021 को बिजली चोरी का आरोप लगा था। उप खंड अधिकारी राम किशोर पाल की टीम ने जांच के दौरान उन्हें अवैध कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी करते पाया था। इससे पहले, 15 जून को 26,870 रुपये बकाया होने के कारण उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दीपक यादव एकमात्र गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने सभी तथ्यों और बकाया राशि के भुगतान को ध्यान में रखते हुए कुसुम गौड़ को बरी कर दिया। एंटी थेफ्ट थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पांच साल तक चले इस मामले में अब उन्हें राहत मिली है।