अयोध्या। कक्षा 10 की छात्रा का कोचिंग से लौटते समय अपहरण करने के मामले में दोषी करार शिवबरन व रवि को चार-चार साल के कारावास की सजा हुई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने शनिवार को सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना थाना हैदरगंज क्षेत्र के एक गांव की वर्ष 2017 की है। 12 सितंबर को 14 वर्षीय किशोरी अपनी सहेली के साथ साइकिल से कोचिंग पढ़कर लौट रही थी। रास्ते में भैरोपुर टिकरा मोड़ के पास रवि व शिवबरन ने उसका अपहरण कर लिया। साइकिल व स्कूल का बैग वहीं छूट गया। सहेली ने घर आकर सारी बात बताई ताे घरवाले मौके पर गए। किशोरी की मां की ओर से थाना गोसाईंगंज क्षेत्र के ढोड़वा निवासी शिवबरन व हैदरगंज क्षेत्र के इंती पछियावां निवासी रवि और एक अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया।
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पीड़िता के बयान ने जीजा को पहुंचाया जेल
पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया कि दिन के 11 बजे वह अपनी सहेली के साथ कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी। रास्ते में मौसी के दामाद शिवबरन मिले। उनके साथ रवि भी था। उनकी सहेली को धक्का दे दिया और उन्हें जबरन मोटर साइकिल पर बैठा लिया। कुछ दूर ले जाने के बाद जीप पर बैठा लिया। कोई चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आया तो वह दिल्ली के एक कमरे में बंद थी। कुछ लोग उसे किसी के हाथ बेचने की बात कह रहे थे। मौका पाकर वह भाग निकली और एक अनजान व्यक्ति से अपनी दीदी की सहेली को फोन कराया। फिर मम्मी-पापा को जानकारी दी गई, तब पुलिस के साथ वह लोग दिल्ली आकर अपने साथ लेकर चले आए।