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Ayodhya News: 1975 के जमीन विवाद पर 50 साल बाद आया फैसला

Sun, 20 Sep 2026 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे को लेकर वर्ष 1975 में शुरू हुआ विवाद करीब पांच दशक बाद कानूनी रूप से समाप्त हुआ। इस दौरान मुकदमा दायर करने वाले दोनों पक्षों के लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अदालत में मामला चलता रहा। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने वर्ष 1990 के फैसले के खिलाफ लंबित दीवानी अपील का निस्तारण कर दिया।
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अदालत में वर्ष 2025 में पहुंची इस पुरानी अपील को न्यायाधीश ने ओल्ड केस की श्रेणी में रखते हुए सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कालीदीन समेत चार अपीलकर्ताओं की अपील निरस्त कर दी।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, अकबरपुर तहसील के मिझौड़ा धर्मगंज निवासी राम निहोर पुत्र लक्ष्मण के सहन और सरिया की जमीन पर गांव के कालीदीन, भोरई, राम आसरे, दुलारे, मंगू और तुरंती पर कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगा था। आरोप था कि 16 जून 1975 को जमीन पर दीवार खड़ी कर छप्पर रख दिए गए। विवाद बढ़ने पर मामला अदालत पहुंचा।
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उस समय अकबरपुर क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई फैजाबाद में होती थी। इसके चलते दो नवंबर 1983 को दीवानी न्यायालय फैजाबाद की मुंसिफ हवेली अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया। वर्ष 1990 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ उसी वर्ष अपील की गई। वर्ष 2001 में अपील खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट की प्रक्रिया से गुजरा और 2025 में दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा। शनिवार के आदेश के साथ विवाद की करीब 50 वर्ष लंबी कानूनी यात्रा समाप्त हो गई।
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