अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई बुधवार को भी आगे नहीं बढ़ सकी। जिला कारागार में बंद सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मोहलत दे दी। अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।
बचाव पक्ष ने सभी आरोपियों को अलग-अलग अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा भी उठाया। अदालत ने इस पर कार्यालय रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में अभियोजन प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने कहा कि सभी आरोपियों की पैरवी एक ही अधिवक्ता कर रहे हैं, इसलिए पहले से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर्याप्त हैं। अलग-अलग अधिवक्ता होने पर नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अदालत ने अतिरिक्त प्रपत्र उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी।
25 जून से जेल में बंद हैं आठाें आरोपी
चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने 25 जून को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। तब से सभी आरोपी जिला कारागार अयोध्या में बंद हैं। अदालत उनकी जमानत अर्जियां पहले ही खारिज कर चुकी है।