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Ayodhya News: कोतवाल ने कहा, बेटे को समझा लो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा...

Mon, 31 Aug 2026 10:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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बाबा बाजार। क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में 64 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीड़ित सोमवार को लखनऊ पहुंच गया। अयोध्या के रामपुर जनक गांव निवासी अंकुर सिंह हजरतगंज स्थित दारुलशफा के बाहर एक टावर पर चढ़ गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस कार्रवाई की मांग करने लगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद अंकुर को सुरक्षित नीचे उतार लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब दो लीटर पेट्रोल भी मिला।
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मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब पीड़ित के परिजनों ने बाबा बाजार थाने के प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद पर धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक, कार्रवाई को लेकर फोन पर बातचीत के दौरान थाना प्रभारी ने कहा, “बेटे को समझा लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा... तीन दिन से ड्यूटी कर रहा हूं। इसी बीच तुम्हारा लड़का कॉल कर रहा है। दिन-रात जाग रहा हूं, बेवक्त फोन कर परेशान कर रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा।” हालांकि इस बातचीत की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।

16 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट, फिर भी गिरफ्तारी नहीं
अंकुर के भाई अवनीश सिंह का आरोप है कि 28 जून को पटीदारों ने दुकान पर अंकुर के साथ मारपीट की थी। घटना के अगले दिन 29 जून को पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन एफआईआर 16 दिन बाद 14 जुलाई को दर्ज की गई। परिजनों का कहना है कि एफआईआर में गंभीर और गैर-जमानती धाराएं लगाए जाने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
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परिजनों के अनुसार, मारपीट की पूरी घटना दुकान पर लगे कैमरे में कैद हुई है। उनका दावा है कि घटना की वीडियो फुटेज भी पुलिस के पास उपलब्ध है। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार लगातार पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहा है। मामले में राजकुमार सिंह, निखिल सिंह, तिलक बहादुर सिंह, अरुण सिंह और विपिन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हरिकरन सिंह की सह पर अंकुर के साथ मारपीट की थी।

पुलिस बोली- गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं
बाबा बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने मामले में अलग पक्ष रखा। उनका कहना है कि मौजूदा विवेचना में ऐसी धाराएं नहीं बन रही हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। धारा 307 और 308 के संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने कहा कि मामला इन धाराओं की श्रेणी में आता है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
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