अयोध्या। फतेहगंज के व्यापारी राजकुमार सोनकर को इनायतनगर थाना के अंदर मारपीट कर कैद रखने के आरोप में 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के लिए पत्र भी जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्यवाही विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत ने सुनाया है।
पीड़ित व्यापारी राज कुमार के कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2012 में वसूली के विवाद को लेकर वह थाना इनायत नगर शिकायत लेकर गए, तो वहां पर उसे जबरदस्ती बंद कर मारा पीटा गया। पीड़ित की कही सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया। न्यायालय ने तत्कालीन एसओ जंग बहादुर सिंह सहित घटना में शामिल सभी आरोपियों को एससी / एसटी एक्ट सहित कई अपराधों में 17 जनवरी 2014 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने तलब कर लिया। आरोपी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोर्ट में 9 माह बाद भी हाजिर नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश ने इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2025 की तिथि नियत किया है।